पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित गणना मामले में 5 दिनों तक सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा

पटना.पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित गणना मामले में 5 दिनों तक सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 जुलाई को इस मामले में सुनवाई शुरु हुई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति  के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ द्वारा इस मामले में अगले सप्ताह फैसला सुनाए जाने की संभावना है ।

सरकार द्वारा कराई जा रही जाति आधारित गणना को कई संगठनों ने चुनौती दी थी । इस पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित गणना की वैधानिकता पर सवाल उठाया था और इस वर्ष 4 मई को अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायालय ने सरकार से  सर्वे के दौरान संग्रह किये गये आंकड़ों को सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए थे ।

इस मामले में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दीनू कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 5 दिनों तक चली सुनवाई में दोनों पक्ष की ओर से अपने-अपने समर्थन में तर्क रखे गये। श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष कहा कि यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा पुत्तास्वामी मामले में  सुनाये गये आदेश का उल्लंघन भी है ।

उन्होंने कहा कि सरकार ने जाति आधारित गणना कराने के लिए कोई कानून भी नहीं बनाया और कोई गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया था।

ये खबरें भी अवश्य पढ़े

Leave a Comment